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बोकारो में तम्बाकू नियंत्रण अभियान: 12 दुकानों पर कार्रवाई, 3,750 रुपये जुर्माना वसूला गया

कैम्प-2 और सेक्टर-1 में स्वास्थ्य विभाग व पुलिस की संयुक्त छापेमारी, 47 दुकानों की हुई जांच

बोकारो | 03 जून 2026

बोकारो जिले में तम्बाकू नियंत्रण कानून के सख्त अनुपालन को लेकर स्वास्थ्य विभाग और सिटी थाना की संयुक्त टीम ने विशेष जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान कैम्प-2 और सेक्टर-1 क्षेत्र में कुल 47 दुकानों की जांच की गई, जिसमें 12 दुकानदारों और व्यक्तियों को तम्बाकू नियंत्रण कानून का उल्लंघन करते पाया गया। सभी से कुल 3,750 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

कोटपा-2003 के तहत हुई कार्रवाई

उपायुक्त के निर्देश एवं सिविल सर्जन डॉ. अभय भूषण प्रसाद के मार्गदर्शन में चलाए गए इस अभियान का नेतृत्व जिला परामर्शी (राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम) मो. असलम ने किया। जांच के दौरान कोटपा अधिनियम-2003 की धारा 4, 6ए, 6बी और 6सी के उल्लंघन के मामले सामने आए, जिन पर नियमानुसार कार्रवाई की गई।

स्कूल, अस्पताल और सरकारी भवनों के आसपास बिक्री प्रतिबंधित

जिला परामर्शी मो. असलम ने बताया कि कोटपा संशोधन अधिनियम-2021 के तहत किसी भी सरकारी कार्यालय, न्यायालय, अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

पैसिव स्मोकिंग से भी स्वास्थ्य को खतरा

अभियान के दौरान लोगों को जागरूक करते हुए बताया गया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने से आसपास मौजूद लोगों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसे पैसिव स्मोकिंग कहा जाता है, जो कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है।

प्रचार-प्रसार सामग्री हटाने के निर्देश

जांच टीम ने दुकानदारों को निर्देश दिया कि वे तम्बाकू उत्पादों के प्रचार-प्रसार से जुड़े पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स या अन्य विज्ञापन सामग्री दुकानों पर प्रदर्शित न करें। तम्बाकू उत्पादों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रचार कोटपा-2003 की धारा 5 के तहत दंडनीय अपराध है।

आगे भी जारी रहेगा अभियान

स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिले में तम्बाकू नियंत्रण कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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