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झारखंडबोकारो

चास नगर निगम सभागार में कोटपा-2003 अनुपालन पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित

धूम्रपान निषेध क्षेत्र में बोर्ड नहीं लगाने पर लगेगा ₹1000 जुर्माना

बोकारो : उपायुक्त अजय नाथ झा के निर्देश पर शुक्रवार को चास नगर निगम सभागार में कोटपा-2003 (COTPA – Cigarettes and Other Tobacco Products Act) के अनुपालन को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का संचालन नगर निगम चास के अपर नगर आयुक्त संजीव कुमार के निर्देशन में किया गया।

कार्यशाला का उद्घाटन सहायक नगर आयुक्त जयपाल सिंह एवं नगर प्रबंधक अनुप गुंजन टोपनो ने संयुक्त रूप से किया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य COTPA-2003 की धारा 4, 6A और 6B का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना तथा इसके हालिया संशोधनों की जानकारी अधिकारियों को देना रहा।


होटलों में बोर्ड नहीं लगाने पर लगेगा जुर्माना

अपर नगर आयुक्त संजीव कुमार ने होटल मालिकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने परिसरों में “गैर धूम्रपान क्षेत्र” का स्पष्ट बोर्ड लगाएं, अन्यथा ₹1000 तक का जुर्माना देना होगा। साथ ही, दुकानदारों को चेताया गया कि अगर वे खुले में सिगरेट बेचते पाए जाते हैं तो उन्हें भी ₹1000 का जुर्माना भरना पड़ेगा।


100 मीटर के दायरे में तंबाकू सेवन पर प्रतिबंध

जिला परामर्शी तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के प्रतिनिधि मोहम्मद असलम ने बताया कि नए संशोधन के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सरकारी दफ्तर, कोर्ट, स्कूल और अस्पताल से 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद का सेवन या थूकने की अनुमति नहीं है। उल्लंघन करने पर ₹1000 तक जुर्माना लगेगा।


कार्यशाला में रहे अधिकारी उपस्थित

इस मौके पर सिटी प्रबंधक अनुप गुंजन टोपनो, सिटी मिशन प्रबंधक सुषमा उरांव, महेंद्र महतो, छोटेलाल दास समेत नगर निगम से जुड़े अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

यह कार्यशाला चास नगर निगम क्षेत्र को तंबाकू मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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