कॉमन बरामदा, सार्वजनिक मार्ग और लीज क्षेत्र से बाहर किए गए निर्माण हटाने का निर्देश, समयसीमा खत्म होने पर हो सकती है कार्रवाई
बोकारो | 02 सितंबर 2026
बोकारो स्टील सिटी में अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण को लेकर बोकारो स्टील प्लांट (BSL) ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। बीएसएल के नगर प्रशासन विभाग ने आवंटित लीजहोल्ड प्लॉटों के लीजधारकों और प्लॉटधारकों को अतिक्रमण तथा अनधिकृत निर्माण/संरचनाएं हटाने के लिए 7 दिनों का समय दिया है।
बीएसएल के अनुसार लीज पर आवंटित प्लॉटों के सामने और पीछे स्थित कॉमन बरामदा, सार्वजनिक मार्ग तथा अन्य निर्धारित सार्वजनिक क्षेत्रों में किसी भी तरह का शेड, स्थायी या अस्थायी निर्माण, संरचना, अतिक्रमण अथवा अनधिकृत स्थापना नियमों का उल्लंघन है।
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लीज क्षेत्र से बाहर निर्माण पर भी रोक
बीएसएल ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित लीज क्षेत्र के बाहर किसी भी प्रकार का निर्माण या अनधिकृत संरचना लीज की शर्तों और लागू नियमों के विपरीत है।
संबंधित लीजधारकों और प्लॉटधारकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने स्तर से किए गए सभी प्रकार के अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण/संरचनाओं को निर्धारित 7 दिनों की अवधि के भीतर स्वयं हटा लें।
आवागमन और आपातकालीन सेवाओं पर पड़ता है असर
बीएसएल का कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्रों में किए गए अतिक्रमण से सिर्फ सामान्य आवागमन ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि इसका असर आपातकालीन सेवाओं, अग्नि सुरक्षा, जल निकासी और नागरिक सुविधाओं के रखरखाव पर भी पड़ता है।
कॉमन बरामदे और सार्वजनिक मार्गों पर अनधिकृत निर्माण से सार्वजनिक स्थानों के सुचारु उपयोग में बाधा उत्पन्न होने की बात भी बीएसएल ने कही है।
7 दिन बाद हो सकती है कार्रवाई
बीएसएल ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण नहीं हटाने पर प्रचलित नियमों, लीज की शर्तों और लागू प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
ऐसी कार्रवाई में अनधिकृत निर्माण या संरचनाओं को हटाना अथवा ध्वस्त करना भी शामिल हो सकता है।
लीजधारकों से स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने की अपील
बीएसएल ने सभी संबंधित लीजधारकों और प्लॉटधारकों से अपील की है कि वे मामले को गंभीरता से लें और निर्धारित समयसीमा के भीतर स्वयं अतिक्रमण तथा अनधिकृत निर्माण/संरचनाओं को हटा लें।
बीएसएल की इस चेतावनी के बाद अब बोकारो स्टील सिटी में कॉमन बरामदों, सार्वजनिक मार्गों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में किए गए अनधिकृत निर्माण को लेकर संबंधित प्लॉटधारकों पर कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है।






