झारखंडबोकारो

84 दुकानों की हुई जांच, 19 पर कार्रवाई: बोकारो में कोटपा अधिनियम के तहत विशेष अभियान चलाया गया

COTPA 2003: बोकारो में तंबाकू नियंत्रण को लेकर चला विशेष जांच अभियान, 19 दुकानों पर जुर्माना

बोकारो: उपायुक्त अजय नाथ झा के आदेश और सिविल सर्जन डॉ. अभय भूषण प्रसाद के निर्देशन में मंगलवार को COTPA-2003 (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) की धारा 4, 6ए, 6बी के अंतर्गत विशेष जांच अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई सिटी थाना प्रभारी श्री सुदामा दास के सहयोग से की गई।

इस दौरान जिला छापामारी दल के सदस्य मो. असलम ने सिटी थाना क्षेत्र के सेक्टर-1, सेक्टर-2, सेक्टर-3 और नया मोड़ इलाके की 84 दुकानों की गहन जांच की। जांच में 19 दुकानों/व्यक्तियों द्वारा कोटपा अधिनियम का उल्लंघन पाया गया, जिनसे 2800 रुपये का अर्थदंड वसूला गया।


Loose सिगरेट व तंबाकू प्रचार पर सख्त चेतावनी

जिला परामर्शी मो. असलम ने जानकारी दी कि कोटपा-2003 की धारा 7(2) के अनुसार बिना वैधानिक चेतावनी (जैसे कैंसर चित्रित चेतावनी) वाले तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है।

  • Loose सिगरेट की बिक्री भी कानून का उल्लंघन मानी जाती है और इसके लिए धारा 7 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

  • दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे खाद्य सामग्री के साथ तंबाकू उत्पाद की बिक्री न करें

  • साथ ही दुकानों पर तंबाकू उत्पाद के प्रचार-प्रसार से संबंधित कोई पोस्टर, बैनर या टैग न लगाएं, क्योंकि यह कोटपा-2003 की धारा 5 का उल्लंघन है।


छापेमारी दल की उपस्थिति

इस जांच अभियान में स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि, जिला परामर्शी मो. असलम, सिटी थाना के एस.आई., और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।


तंबाकू नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन की अपील:

“जनस्वास्थ्य की दृष्टि से तंबाकू उत्पादों की बिक्री और प्रचार-प्रसार पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सभी दुकानदारों से कानून का पालन करने की अपील की जाती है।”

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